A 20 Forum & Indian Industries Association

परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषय:
उत्तर प्रदेश के उद्यमियों का विशेष निवेदन

आदरणीय महोदय,
उत्तर प्रदेश के हम सभी उद्यमी आपके समक्ष राज्य में औद्योगिक भूमि की "लीज होल्ड" व्यवस्था से उत्पन्न हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

वर्तमान में लीज होल्ड प्रणाली के कारण औद्योगिक विकास को अपेक्षित गति नहीं प्राप्त हो पा रही है क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों को अनेक सामान्य कार्यों के लिए भी यूपीसीडा / उद्योग निदेशालय से अनुमति लेनी पड़ती है । जिसमें नए उत्पाद का निर्माण , बैंक लिमिट में बदलाव या बैंक परिवर्तन, ब्लड रिलेशन में उद्योग का स्थानांतरण,अमल्गमेशन या सेपरेशन इत्यादि शामिल हैं।

इन प्रक्रियाओं के कारण हम उद्यमी अक्सर अनावश्यक भ्रांतियों और भ्रष्टाचार का शिकार बनते हैं, साथ ही, इससे संबंधित अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण समय नष्ट होता है।

सरकार की यह आशंका कि फ्री होल्ड व्यवस्था से भूमि का दुरुपयोग हो सकता है, वर्तमान ज़ोनिंग एवं नियामक प्रावधानों के रहते निराधार प्रतीत होती है। यदि भूमि का उपयोग गैर-औद्योगिक कार्यों हेतु किया जाता है, तो प्रशासनिक कार्रवाई के अधिकार सरकार के पास पहले से ही उपलब्ध हैं।

यदि प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जाता है तो इसके अनेक लाभ होंगे जैसे उद्यमियों के समय और संसाधनों की बचत, प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में वृद्धि , अप्रयुक्त भूमि के सुलभ होने से औद्योगिक निवेश के नए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने से प्राप्त राजस्व से राज्य सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकेगी, प्रशासनिक प्रक्रिया का सरलीकरण तथा Ease of Doing Business में प्रदेश की रैंकिंग बेहतर होगी।

अति विनम्रता पूर्वक आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि प्रदेश में औद्योगिक भूमि का लीज़ पर आवंटन, भूमि की पूरी कीमत तथा उसको विकसित करने का शुल्क आदि का पूर्ण भुगतान ले कर के ही उद्यमियों को आवंटित किया जाता रहा है । लीज़ होल्ड से फ्री होल्ड करने के क्रम में हम प्रदेश सरकार की प्रचलित लेवी अथवा दूसरे प्रदेशों द्वारा निर्धारित लेवी का भुगतान करने को तैयार हैं।

देश के अनेक राज्यों जैसे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पहले से ही फ्री होल्ड नीति लागू है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कम्पनियों हेतु अधिग्रहित की गयी भूमि को फ्री होल्ड किये जाने सम्बन्धी नीति वर्ष 2016 में जारी कर दी गयी है जो एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में कार्यरत इकाइयों के लिए लागू है, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योग इस सुविधा से वंचित हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के हित में हम आपसे निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही एक व्यापक नीति बनाकर सभी औद्योगिक क्षेत्रों की लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की कृपा करें।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शीघ्र ही वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनेगा तथा औद्योगिकीकरण में देश का अग्रणी राज्य बनेगा ।

आपकी सकारात्मक कार्यवाही की प्रतीक्षा में।

भवदीय,